HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़। न्यायालय ने छात्रा के साथ छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष पांच महीने की जेल और छह हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
मामला 31 मई 2022 का है। गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और कालेज से घर लौट रही थी। रास्ते में गांव बदरखा के तालिब ने उसके साथ छेड़छाड़ की, अश्लील बातें की और विरोध करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद छात्रा ने अपने पिता को पूरी बात बताई और उनके शिकायत पर थाना में मामला दर्ज हुआ।
न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पारूल कुमारी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त एक माह की जेल की सजा भुगतनी होगी।


.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)



Social Plugin