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अवैध चाकू रखने के आरोपी को एक माह जेल और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़।

सिंभावली थाना क्षेत्र में अवैध चाकू रखने के मामले में आरोपी गुल मोहम्मद (गांव बक्सर) को न्यायालय ने दोषी मानते हुए एक माह की जेल और तीन हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

पुलिस ने वर्ष 2003 में आरोपी को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सभी साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों के आधार पर गुल मोहम्मद को दोषी पाया और जेल व जुर्माने की सजा सुनाई।