HALCHAL INDIA NEWS
चार उर्वरक दुकानों पर कार्रवाई, दो के लाइसेंस रद्द
हापुड़।
किसानों के नाम पर तय मात्रा से ज्यादा उर्वरक बेचने के मामलों में कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। जांच में अनियमितता पाए जाने पर जिले के चार खाद विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें दो दुकानों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि दो अन्य के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। साथ ही अन्य दुकानदारों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश ने बताया कि रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रति हेक्टेयर सात बैग यूरिया और पांच बैग डीएपी की सीमा तय की गई है। निरीक्षण के दौरान सिंभावली क्षेत्र की एक खाद दुकान और असौड़ा पैठ स्थित एग्रीजंक्शन केंद्र में तय मानक से अधिक यूरिया की बिक्री संदिग्ध पाई गई। इस पर दोनों विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।
इसी तरह लुहारी और देहरा कुटी क्षेत्र में संचालित दो खाद प्रतिष्ठानों द्वारा दिसंबर माह में जरूरत से ज्यादा यूरिया बेचे जाने की पुष्टि होने पर उनके लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं।
कृषि विभाग के अनुसार इससे पहले भी गढ़ रोड स्थित एक फर्म पर नियम उल्लंघन के चलते कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कई लाइसेंस रद्द किए गए थे। वहीं सब्सिडी से जुड़े मामलों को लेकर जीएसटी विभाग भी जांच में जुटा हुआ है।
विभाग ने बताया कि जिले में फिलहाल 4671 मीट्रिक टन यूरिया और 2128 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। किसानों से अपील की गई है कि वे अफवाहों में न आएं। साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित मात्रा से अधिक बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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