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गन्ना ढुलाई वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य, कोहरे में सड़क सुरक्षा के लिए निर्देश


HALCHAL INDIA NEWS

उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार ने गन्ना ढुलाई में लगे सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर या फ्लोरोसेंट चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम विशेष रूप से सर्दियों में घने कोहरे और धुंध के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है।

पेराई सत्र 2025-26 के शुरू होने के साथ ही गन्ना खरीद और ढुलाई का काम तेज हो गया है। गन्ना आयुक्त ने सभी चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, ट्रकों, बुग्गियों और बेलगाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं ताकि वे दूर से भी आसानी से दिखाई दें।

निर्देशों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के आगे और पीछे के कोनों पर छह-छह इंच की लाल और पीली फ्लोरोसेंट पेंट या रिफ्लेक्टर पट्टी लगाना अनिवार्य है। वहीं, ट्रकों के आगे और पीछे के बंपर पर लाल-पीली फ्लोरोसेंट पट्टियां या कम से कम एक मीटर लंबा ताल कपड़ा लगाया जाना चाहिए।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना लदे होने पर कई बार रिफ्लेक्टर ढक जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यह निर्देश वाहन और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

सुरक्षा और जनहानि से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्दियों में घने कोहरे के दौरान गन्ना ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की दृश्यता को बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टर पट्टियां लगाने का निर्णय सराहनीय है।