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गाजियाबाद। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। एडीजे-7 कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है।
सजा पाने वालों में यूसुफ, आबिद, अफलातून और मजीद शामिल हैं। अदालत ने यूसुफ पर 14 हजार रुपये, जबकि अन्य तीन दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले का एक अन्य आरोपी जाहिद की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
अदालत के अनुसार, यह मामला गोंदी गांव में कृषि भूमि को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। शौकीन नामक व्यक्ति ने तोहिद से जमीन खरीदी थी, जिसका तोहिद के भतीजों ने विरोध किया। पंचायत के बाद जमीन का स्वामित्व शौकीन के पक्ष में तय हुआ था।
10 जून 2010 को शौकीन जब जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो आरोपियों ने इसका विरोध किया। इसी दौरान फायरिंग हुई, जिसमें इमरान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में जमील नामक व्यक्ति को लाठी-डंडों से पीटकर घायल भी किया गया।
इस मामले में इरशाद ने थाना हापुड़ देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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