HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
न्यायालय ने अवैध चाकू रखने के आरोप में छोटू, पुत्र फूलसिंह, को 26 दिन की जेल और 1,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया।
थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2014 में छोटू को मोहल्ला कोटला मेवातियान से अवैध चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य अदालत में पेश किए थे।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और जेल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।



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