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हापुड़।
अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को सात माह की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना सिंभावली क्षेत्र में वर्ष 2025 के दौरान गाजियाबाद जिले की खोड़ा कॉलोनी निवासी भारत को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायाधीश ने उसे सात माह की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया गया।


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