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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को तीन साल की सजा


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 20 नवंबर 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहल्ला करीमपुरा निवासी शौकीन रात के समय उनकी नाबालिग पुत्री के कमरे में पहुंचा और उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद पीड़िता की मां ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को 25 हजार रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है।