हापुड़ जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। यह निर्णय आगामी ईद-उल-जुहा, मोहर्रम, चेहल्लुम और हाल के विरोध-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
डीएम कविता मीना ने बताया कि आदेश लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को यातायात बाधित करने या जाम लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर आवागमन नहीं करेगा।
प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
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