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हापुड़: बहादुरगढ़ थाने के वर्ष 2009 के एक प्रकरण में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो दिन की कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने यह सजा आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताई गयी अवधि के रूप में मानी है।
प्रकरण विवरण के अनुसार, गांव रोटी का निवासी सुरेश को कथित तौर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में वर्ष 2009 में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जाँच-पड़ताल के बाद थाने ने आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
सोमवार को हुई सुनवाई में आरोपी के विरुद्ध जुरम स्वीकार होने के आधार पर न्यायालय ने उक्त दंडादेश सुनाया। अदालत ने साथ ही यह निर्देश भी दिया कि अर्थदंड न मिलने की स्थिति में लागू नियमों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
वहीं, स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक सूत्रों ने कहा कि सरकारी कार्यों में व्यवधान लाने के मामलों पर सख्ती बरती जाएगी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जाती रहेगी।
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