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हापुड़। हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी फार्मेसियों और ड्रग स्टोर्स से आग्रह किया है कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी दवा, विशेषकर खांसी-ठंड में प्रयुक्त सिरप, चिकित्सक की पर्ची के बिना न दी जाएँ।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश त्यागी और महामंत्री विकास गर्ग ने बताया कि हाल के समय में मध्यप्रदेश व राजस्थान में कफ सिरप से जुड़े घातक मामलों के बाद उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट आईपी व फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सम्मिलित दवाओं को चार वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टरी पर्ची के नहीं देना चाहिए।
उन्होंने फार्मेसियों से अपील की है कि बच्चे संबंधित सभी सिरप की बिक्री के समय बिल जारी करना अनिवार्य करेंगे और खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। इससे दवाओं के अनुचित उपयोग और संभावित दुष्प्रभावों को रोका जा सकेगा।
एसोसिएशन ने साथ ही कहा कि किशोरों और बच्चों के इलाज में किसी भी तरह के संशय की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सलाह लें और अनाधिकृत दवाओं के प्रयोग से बचें। उन्होंने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि घरेलू नुस्खों या पड़ोसियों की सलाह पर दवाएं न दें, बल्कि सिर्फ प्रमाणित चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही औषधियां लें।
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