HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। योजना के क्रियान्वयन और लाभ वितरण को सुचारु बनाने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अब पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।
विभाग द्वारा तैयार पोर्टल mbsyup.in को सक्रिय कर दिया गया है। पहले जहां आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाते थे, अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी होगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी और ग्रामीण इलाकों में खंड विकास अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके माता-पिता में से किसी एक या दोनों का निधन एक मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण से हुआ हो। योजना के अंतर्गत पात्र बालक या बालिका को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
यह आर्थिक सहायता अधिकतम 23 वर्ष की आयु तक या स्नातक शिक्षा पूर्ण होने तक दी जाएगी। योजना से संबंधित पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी विभाग की ओर से जारी कर दी गई है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो सके।



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