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अवैध चाकू रखने के आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा 2019 में गिरफ्तार राजू, निवासी गांव पलवाड़ा, को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में न्यायालय ने सजा सुनाई है।

पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने राजू को अगली सुनवाई तक न्यायालय की हिरासत में रहने की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।