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हापुड़।
न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी आजाद को एक वर्ष नौ माह और 16 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
थाना देहात पुलिस ने वर्ष 2018 में आजाद निवासी गांव ललियाना, थाना किठौर, मेरठ को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले के साक्ष्य संकलित कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।



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