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हापुड़।
जिले के गांव दस्तोई में खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, त्वरित न्यायालय द्वितीय ने पिता और उनके दो पुत्रों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल की जेल और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।
घटना 24 नवंबर 2016 की है। शैलेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी मुकेश देवी और छोटे भाई पुष्पेंद्र के साथ खेत में फसल काट रहे थे। इस दौरान करीब 12 मजदूर भी काम कर रहे थे। उसी समय गांव के परशुराम, डालचंद, अमित, अनुज और सुमित खेत में पहुंचे और गाली-गलौज के साथ मजदूरों को भगा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने शैलेंद्र की पत्नी और छोटे भाई पर बलकटी और लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश वीरेश चंद्रा ने परशुराम और उनके पुत्र अमित व अनुज को दोषी ठहराया, जबकि डलचंद और सुमित को साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दिया। दोषियों को जेल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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