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हापुड़।
नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 15 साल की जेल और 35 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
घटना 20 सितंबर 2017 की है। पीड़ित के पिता ने थाना धौलाना में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर थी, तभी गांव लालपुर का सलमान घर पहुंचा और लड़की का अपहरण कर फरार हो गया। बाद में जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव बड्ढा के परवेज ने आरोपी को उसकी पुत्री के साथ धौलाना बस स्टैंड पर ऑटो में देखा और बाद में उसे गांव बदरखा के जंगल में ले जाते हुए देखा।
पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया। आरोपी को जेल भेजा गया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने सलमान को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद और 35 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 5 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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