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हापुड़।
नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने वर्ष 2021 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एक रात उनकी नाबालिग बेटी घर की ऊपरी मंजिल पर पढ़ाई कर रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य नीचे कमरे में मौजूद थे। कुछ समय बाद जब परिजन ऊपर पहुंचे तो बेटी वहां नहीं मिली।
इसके बाद परिवार ने आसपास तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान पास में बने एक खाली मकान में गांव का ही एक युवक बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए मिला। परिजनों के विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता की मां के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की तथा घटना की जानकारी किसी को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
अगले दिन पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश सुनाया।
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