HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं। अब जिले में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप लगाना जरूरी कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने बताया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप टेप न लगवाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना टेप के सड़क पर चलने वाले वाहनों को न केवल रोका जाएगा, बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर आवश्यक टेप लगवाकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।


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