HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की बिक्री रात 8 बजे के बाद नहीं होगी। इसके लिए जिले में 350 से अधिक पॉश मशीनों को अपडेट किया गया है। इन मशीनों को अब सिर्फ उसी दुकान के 50 मीटर के दायरे में ही काम करने के लिए सेट किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश ने बताया कि नई व्यवस्था रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इससे सहकारी समितियां या निजी दुकानदार रात में उर्वरक नहीं बेच पाएंगे और अवैध गोदामों से बिक्री रोकने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले कुछ दुकानदार सर्वर खराब होने का बहाना बनाकर रात में अधिक कीमत पर उर्वरक बेचते थे। अब मशीन के अपडेटेड वर्जन से स्थानीय अधिकारियों को तुरंत जानकारी मिल जाएगी और दिल्ली व लखनऊ के अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
पिछले दिनों कृषि विभाग ने गढ़ रोड स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी को अनुदानित यूरिया अन्य जिलों में बेचते पकड़ा था। कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अपडेटेड ई-पॉस मशीनों से ऐसी कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी।




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