HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
हापुड़ जिले की अदालत ने मोबाइल फोन लूट के मामले में एक व्यक्ति को एक वर्ष और दस दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को दो हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में राहुल, निवासी मुरादपुर, थाना हापुड़ देहात, को मोबाइल लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सबूत इकट्ठा करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी के जेल में बिताए गए समय और जुर्म के आधार पर यह सजा सुनाई।



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